उत्तराखंड लोक सेवा आयोग:
उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 09 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना संख्या। 247/1 कार्मिक 2001 दिनांक 14 मार्च, 2001 (अनुलग्नक 1)। आयोग 15 मई, 2001 को अस्तित्व में आया। आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष और छह सदस्य हैं (अनुलग्नक 2)।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कामकाज को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया और व्यवसाय नियम 2013 {यूपी की धारा 11 के तहत लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा तैयार किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 उत्तराखंड अनुकुलन और उपान्तरण आदेश, 2002।}