ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)


ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

चर्चा में क्यों?:

  • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार (5 अक्टूबर) को कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के ‘स्टेज -1’ के तहत उपायों को NCR में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) क्या है?:

  • GRAP आपातकालीन उपायों की एक श्रृंखला है जो एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुरू की जाती है
  • GRAP का चरण 1 तब सक्रिय होता है जब एक्यूआई ‘खराब’ श्रेणी (201 से 300) में होता है, उदाहरण के लिए बुधवार को, दिल्ली में एक्यूआई 211 था।
  • दूसरा, तीसरा और चौथा चरण एक्यूआई के ‘बेहद खराब’ श्रेणी (301 से 400), ‘गंभीर’ श्रेणी (401 से 450) और ‘गंभीर +’ श्रेणी (450 से ऊपर) तक पहुंचने से तीन दिन पहले सक्रिय हो जाएगा।
  • इसके लिए सीएक्यूएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर है।
  • GRAP के संस्करण में जिसे 2017 में अधिसूचित किया गया था, प्रदूषण सांद्रता एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद उपायों को शुरू किया गया।
  • इस वर्ष, इन उपायों को पहले से ही कार्यान्वित किया जायेगा और ये एक्यूआई को और बिगड़ने से रोकने के प्रयास में पूर्वानुमानों के आधार पर लागू होंगे।
  • GRAP के पुराने संस्करण को केवल PM2.5 और PM10 की सांद्रता के आधार पर लागू किया गया था।
  • इस वर्ष, GRAP को एक्यूआई के आधार पर लागू किया जा रहा है, जो अन्य प्रदूषकों को भी ध्यान में रखता है, जैसे ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड।

GRAP में इस साल लागू किये जाने वाले उपाय:

  • इस साल संशोधित GRAP में कुछ उपाय भी अलग हैं।
  • पहली बार, GRAP के तहत NCR में राज्य सरकारें BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर स्टेज -3 या AQI के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने की संभावना के तहत प्रतिबंध लगा सकती हैं
  • ‘गंभीर +’ श्रेणी में, GRAP BS-VI वाहनों और आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं के लिए चलने वालों को छोड़कर, दिल्ली की सीमा से लगे दिल्ली और NCR जिलों में चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाता है।
  • इस श्रेणी के तहत, दिल्ली में पंजीकृत, डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा,
  • इनमे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए अपवाद होंगे।
  • संशोधित GRAP में पहले कुछ निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  • निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध (रेलवे, राष्ट्रीय सुरक्षा की परियोजनाओं, अस्पतालों, मेट्रो सेवाओं और राजमार्ग, सड़कों जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं को छोड़कर) को ‘गंभीर’ श्रेणी के तहत लगाया जाएगा।
  • पिछली योजना में निर्माण प्रतिबंध सिर्फ ‘गंभीर+’ श्रेणी में लागू किया गया था।
  • राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, पाइपलाइन और बिजली पारेषण जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण गतिविधियों को इस वर्ष ‘गंभीर +’ श्रेणी के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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